कृषि विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित जिले के नौ प्रखंडों की 120 पंचायतों में 35466.37 हेक्टेयर में लगी फसलों की 33 प्रतिशत से अधिक क्षति का आकलन किया गया था, जिसका प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था. मामले को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि रविवार को बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पोर्टल खोला गया, जिस पर कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं.
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 10 प्रखंडों की 151 पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित होने का आकलन किया गया. पूरे जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया गया. इस दौरान क्षतिपूर्ति को लेकर मुख्यालय को 59 करोड़ 27 लाख 94 हजार 895 रुपये अनुदान राशि देने का प्रस्ताव भेजा गया है.
किसान इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
कृषि विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in /krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक डीबीटी इंन एग्रीकल्चर या https://dbtagriculture.bihar. gov.in/ पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए किसान टॉल फ्री नं. 18001801551 या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.क्षति के लिए इस दर से कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान होगा
– वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर .
– सिंचित क्षेत्र के लिए 17, 000 रुपये प्रति हेक्टेयर.– शाश्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा
-कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है