पटना: बिहार विधानसभा चुनाव दौरान कोरोना के प्रभाव से मतदान को प्रभावित नहीं होने देने के लिए चुनाव आयोग ने अब नई तैयारी की है. कोरोना से संक्रमित मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं रहना पड़े,यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र से उनका मतदान कराने का निर्णय लिया है.
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द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को भी वोट देने की अनुमति मिलेगी. चंद्रा ने कहा कि एक मजबूत संकेत है कि बिहार चुनाव समय पर होने की संभावना है. लेकिन कोरोना महामारी मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेगी. कोविद मरीजों को डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार रहेगा.
सुशील चंद्रा ने बताया कि कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद नियम के तहत “कोविद -19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों” की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है. यह चुनाव नियम, 1961 के आचरण का 27A में जोड़ा गया है.
नई श्रेणी के तहत उन मतदाताओं को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या किसी ऐसी संस्था जिसे सरकार ने कोविड के लिए मान्यता दी हो, उस जगह कोरोना पॉजिटिव हैं. साथ ही उस दौरान होम कोरेंटिन या संस्थागत कोरेंटिन रहने वाले मरीजों को भी इसके जरिए वोट देने की छूट रहेगी.
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करने के लिए कोविड-पॉजिटिव वोटर के लिए एक SOP होगा. एक बार आवेदन स्वीकार कर लेने के बाद, मतदाता को अपने मतदान केंद्र पर वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह सुविधा भविष्य के सभी चुनावों के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसमें उपचुनाव भी शामिल हैं.
चंद्रा ने कहा कि जो लोग कंटेंनमेंट जोन में रहने वाले होंगे लेकिन कोरोना संक्रमित नहीं होंगे उनके लिए अग्रिम मतदान के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. पैनल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (बिहार में) से इनपुट मांगे हैं.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya