Bihar Panchayat Chunav: ईवीएम (EVM)के माध्यम से बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) कराने में पेच फंस गया है. इसकी बाधा को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (State Election Commission,Bihar) ने पटना हाइकोर्ट (Patna Highcourt) में रिट याचिका दायर की है. आयोग ने पटना हाइकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ रिट याचिका दायर की है.
इसमें मांग की गयी है कि कोर्ट ईसीआई को निर्देश दे कि वह ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआइएल को एनओसी जारी करे जिससे कि कंपनी पंचायत चुनाव कराने के लिए एम-तीन मॉडल इवीएम के साथ एसडीएमएम सहित सभी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति कर सके. पटना हाइकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजीव निकेश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईसीआइएल को अनुमति नहीं दी जाती है, तो बिहार में संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा.
संविधान के अनुच्छेद 243 (इ) में स्पष्ट किया गया है पंचायत आम निर्वाचन का कार्यकाल पांच साल पूरा होने के पहले आम निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने खुद 21 जुलाई, 2020 को सभी राज्य निर्वाचन आयोगों को पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि पंचायत आम चुनाव इवीएम-तीन मॉडल से ही कराया जाये और इसकी आपूर्ति इसीआइएल या वेल द्वारा की जायेगी.
इसी पत्र के आधार पर इसीआइएल द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को एम-तीन मॉडल की इवीएम की आपूर्ति की गयी है. जब बारी बिहार में पंचायत चुनाव की आयी है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है. भारत निर्वाचन आयोग ने एम-तीन मॉडल की इवीएम की आपूर्ति को लेकर उस पत्र में एक शर्त का जिक्र किया है कि बिना उसकी अनुमति के इसकी आपूर्ति कंपनी द्वारा नहीं की जा सकती.
बिहार की मांग है जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसकी अनुमति दे दी गयी, तो बिहार को क्यों नहीं. राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नौ चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली है. इधर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसीआइएल को इवीएम-तीन मॉडल की आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जा रही है. चुनाव मार्च से मई के बीच कराये जाने हैं जिसकी तैयारी जारी है.
Posted By: utpal kant