पटना. बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज छोटी-मोटी वारदातों को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ. राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान 166 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान 44 वाहन जब्त किये गये. एक शस्त्र, चार कारतूस भी जब्त हुआ है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में 21131 पदों के लिए चुनाव कराया जाना था. इनमें से 3402 पदों पर सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इनमें 126 प्रत्याशी ग्राम पंचायत सदस्य, 3271 प्रत्याशी पंच, एक प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य, तीन प्रत्याशी सरपंच और एक प्रत्याशी जिला पर्षद सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. साथ ही 319 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकनपत्र दाखिल नहीं किया.
इस चरण में 71467 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें 34177 पुरुष और 37290 महिलाएं शामिल हैं. ग्राम पंचायत सदस्य के 40903, पंच के लिए 13618, मुखिया पद के लिए 5725, पंचायत समिति सदस्य के लिए 6090, पद के लिए 3967 और जिला पर्षद सदस्य पद के लिए 1164 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था.
आयुक्त ने बताया कि आयोग में स्थापित कंट्रोल रूम में मतदान से संबंधित 73 मामलों की शिकायतें प्राप्त हुईं. इसमें इवीएम की खराबी से संबंधित 54 मामले, इवीएम की बैट्री खराबी होने के दो मामले, बायोमेट्रिक मशीन खराबी के 14 मामले, वेबकास्टिंग से संबंधित दो मामले और बक्सर के राजपुर के पीठासीन पदाधिकारी के खिलाफ एक मामला शामिल है.
दूसरे चरण के मतदान के पूर्व 424 अवैध हथियार, 1817 कारतूस, दो बम, 739 अवैध वस्तुएं जब्त की गयीं. साथ ही अवैध रूप से संचालित 18 हथियार बनाने वाले स्थानों को सील किया गया. 50424 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया, जबकि 680 का लाइसेंस रद्द किया गया. विधि-व्यवस्था के तहत 4,60,776 व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कि गया, जिनमें 1,57,687 व्यक्तियों से बांड भरवाये गये.
चुनाव के दौरान 5616783 लीटर अवैध शराब जब्त की गयी. साथ ही 14034 शराब की अवैध भट्ठियों को जब्त किया गया. वाहनों से इस दौरान पांच करोड़ 63 लाख 79 हजार 113 रुपये जुर्माना वसूला गया. सीसीए के तहत 4583 प्रस्ताव के खिलाफ 1919 आदेश जारी किये गये. छह माह से अधिक गैर जमानती वारंट के 10326 मामले और छह माह से कम के गैर जमानती वारंट के 7489 मामले को जिलों द्वारा निष्पादित किया गया.
वाहन के दुरुपयोग के में कुल 27 मामले, लाउड स्पीकर एक्ट में 32 मामले, अवैध सभा के खिलाफ 27 मामले और वोटरों को पैसा देने के 22 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस दौरान 2956 दबंगों के टोलों की पहचान की गयी, जिनमें 10539 लोगों को चिह्नित किया गया. इनमें 5003 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी.
Posted by Ashish Jha