21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना

नगर परिषद शेखपुरा के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानदारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा.

शेखपुरा. नगर परिषद शेखपुरा के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानदारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा. इसकी जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया की नगर परिषद ने अपने आय के संसाधनों में वृद्धि करने को लेकर यह कदम उठाया है. अब शहर में बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यवसाय नहीं कर सकेंगे. ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग -अलग दर निर्धारित ट्रेड लाईसेंस के लिये अलग -अलग दर निर्धारित की गई है. इसके मौल संचालको से 15 हजार रूपये,अंतर्गत कपड़ा दुकान के थोक विक्रेता, गैस एजेंसी, आइसक्रीम, प्लाईवुड, टाइल्स मार्बल, मोटर वाहन मरम्मत ,दुपहिया वाहन शोरूम ,चार पहिया वाहन शोरूम, ईंट निर्माण का भंडारण, टायर शोरूम, प्रिंटिंग प्रेस, सिंदुरफैक्ट्री , पेट्रोलियम भंडारण ,होटल रेजिडेंशियल ,होटल ,स्कूल रेजिडेंशियल ,किराना दुकान थोक तथा खुदरा, क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विवाह भवन आदि दुकानों को 25 सौ रुपए एक वर्ष के लाइसेंस के लिए भुगतान करना होगा. जबकि उच्च कोटि के खुदरा ,कपड़ा थोक विक्रेता ,दवा विक्रेता एजेंसी ,स्टैंडर्ड शोरूम, धान चावल मिल, तेल मिल सिलाई, स्टैंडर्ड मिठाई दुकान ,टायर दुकान ,स्प्रिट भंडारण ,रेस्टोरेंट ,कोचिंग सेंटर ,स्कूल आदि को लाइसेंस के लिए दो हजार रुपया भुगतान करना होगा. जबकि अन्य प्रकार के दुकानदरों से न्यूनतम 15 सौ रूपये का भुगतान किया जाएगा. ट्रेड लाइसेंस को लेकर 30 दुकानदारों को नोटिस नगर परिषद के द्वारा शहर के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं मोबाइल दुकानदार सहित 30 दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस नहीं बनबाने पर नोटिस भेजा है.कार्यपालक अधिकारी ने बताया की नोटिस के बाद अब तक 10 नए आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें ट्रेड लाईसेंस निर्गत भी कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें