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कमजोर परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में नामांकन के लिए 25 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल पर लिया जा रहा ऑनलाइन आवेदन

स्कूलों में नये सत्र की शुरुआत अप्रैल 2025 से होने जा रही है. जिले में नये सत्र में नामांकन के लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है.

बिहारशरीफ.

स्कूलों में नये सत्र की शुरुआत अप्रैल 2025 से होने जा रही है. जिले में नये सत्र में नामांकन के लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है. जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर परिवार के वैसे विद्यार्थी जो निजी विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सत्र 2025- 26 में निजी विद्यालयों में नामांकन चाहने वाले वैसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता की आय अधिकतम 2 लाख रू सालाना है, वे मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 छात्र-छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करता है. इसके तहत निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों को एडमिशन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. संबंधित अभिभावक 25 जनवरी तक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ज्ञानदीप पोर्टल पर अवश्य करा लें. उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटें गरीब परिवार के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं. इन बच्चों की स्कूल फीस सरकार के द्वारा वहन किया जाता है. ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन लेकर गरीब परिवार के बच्चे भी निजी विद्यालयों में पढ़ाई का अपना सपना साकार कर सकते हैं. वे आगे बढ़कर अपने सुनहरे भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं.

नामांकन की प्रक्रिया : निर्धन परिवार के छात्र-छात्राओं का निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए सर्वप्रथम ज्ञानदीप पोर्टल पर 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया छात्र के माता-पिता तथा अभिभावकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए. इसके बाद पंजीकृत छात्र-छात्राओं के दस्त भेजो कि जांच तथा सत्यापन 10 फरवरी तक किया जायेगा. इसके बाद प्रथम चरण में सत्यापित छात्र-छात्राओं को 15 फरवरी तक स्कूल आवंटन किया जायेगा. इसी प्रकार सत्यापित छात्रों का द्वितीय चरण के तहत स्कूल आवंटन 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच किया जायेगा. आवंटित विद्यालय में छात्र-छात्राएं अपने अभिभावक के साथ जाकर नामांकन करा सकेंगे. सरकार के द्वारा इन बच्चों का मासिक शुल्क वहन किया जायेगा.

योजना से लाभान्वित वर्ग :

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे बच्चे जिनकी आयु 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष से अधिक नहीं हो वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से योग्य छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र का जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और बच्चे की रंगीन फोटो आवश्यक है.

क्या कहते हैं अधिकारी

समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की यह एक महत्वपूर्ण पहल है. संबंधित कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ उठाएं.

राज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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