बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. वहीं इस बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां शराब मामले में समझौता करने के लिए एक शराब पीकर ही दोनों पक्ष के लोग कोर्ट पहुंच गए. वहीं सुनवाई के दौरान ही मजिस्ट्रेट को यह आभास हो गया कि दोनों पक्ष के लोग शराब पीकर ही कोर्ट में पहुंच गए हैं. जिसके बाद ब्रेथ एनलाइजर से जांच कराया गया और पुष्टि के बाद दोनों को हवालात भेज दिया गया. इसमें एक चौकीदार भी शामिल है.
शराब पीकर गाली गलौज करने और शराब पीने के लिए पैसा मांगने के एक मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग शराब पीकर ही समझौता करने कोर्ट पहुंच गए. फिर क्या था दोनों को कोर्ट परिसर से ही हवालात पहुंचा दिया गया. दरअसल यह मामला जमुई व्यवहार न्यायालय में बुधवार को सामने आया. जब एक मामले में समझौता करने पहुंचे दो लोग न्यायिक पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जा रहे थे. लेकिन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर हवालात भेज दिया गया.
जानकारी के अनुसार खैरा थाना में दर्ज एक मामले में समझौता करने वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग बुधवार को व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे. 21 अक्टूबर 2023 को खैरा थाना में पदस्थापित चौकीदार चंद्रदेव पासवान ने शराब के नशे में मारपीट करने और शराब पीने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए बल्लोपुर गांव निवासी शंभू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इसी मामले में दोनों पक्ष के द्वारा न्यायालय से बाहर ही आपसी समझौता कर लिया गया और सुलह समझौता करने के लिए ही दोनों पक्ष के लोग बुधवार को व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे.
Also Read: बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त..
जैसे ही दाेनों प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में पहुंचे, वहां सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को इस बात का आभास हो गया कि दोनों पक्ष के लोगों ने शराब पी हुई है. इसके बाद कोर्ट परिसर में ही ब्रेथ एनलाइजर मंगवाया गया और दोनों की जांच करवाई गई. दोनों के द्वारा शराब किए जाने की पुष्टि किए जाने के बाद वहीं से दोनों को कोर्ट से ही सीधे हवालात भेज दिया गया. शराब के मामले में शराब पीकर सुलह समझौता करने कोर्ट पहुंचे चौकीदार और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को शराब के नशे में कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी किए जाने का यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है. फिलहाल दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक की भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है.