Bihar News: बिहार के इस बड़े रेलवे स्टेशन पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही इस रकम को 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश जारी किय गया है. बता दें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (बीएसपीसीबी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने के मामले में 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. परिषद ने जुर्माने की इस राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है. यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. दरअसल, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सीवेज को बिना ट्रीट किए हराही और दिघ्गी तालाब में गिराए जाने का आरोप सही पाया गया है, जिससे तालाबों में जलीय जीवन पर संकट आ गया था.
गंदे पानी को तालाब में बहाने का आरोप
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को गंदे पानी को बिना साफ किए तालाबों में बहाने का दोषी पाया था. एनजीटी ने 1 अगस्त 2024 को बीएसपीसीबी को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था. इसके बाद बीएसपीसीबी ने रेलवे को 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस भेजा और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे ने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
जुर्माना भरने के लिए मिला 15 दिन
बीएसपीसीबी की जांच समिति ने दरभंगा स्टेशन में पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने के बाद रेलवे के खिलाफ हर्जाने की रकम तय की थी. दरभंगा के “तालाब बचाओ अभियान” के नारायण चौधरी ने पहले एनजीटी में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. एनजीटी के निर्देश के बाद बोर्ड ने मौके पर जा कर निरीक्षण किया और फिर रेलवे को जुर्माने का नोटिस भेजा. जुर्माने की नोटिस के बाद रेलवे को पांच दिनों का समय दिया गया था, ताकि वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सके, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर बीएसपीसीबी के चेयरमैन ने 20 जनवरी को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को 15 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया.
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समस्तीपुर डीआरएम का बयान
वहीं इसको लेकर समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल दरभंगा रेलवे स्टेशन से कोई गंदा पानी हराही या दिघ्गी तालाब में नहीं जा रहा है. उन्होंने कहा कि हराही तालाब में जाने वाला नाला बंद कर दिया गया है और उसका गंदा पानी कटहलबाड़ी के रीसाइक्लिंग प्लांट में भेजा जा रहा है.
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