बिहार में वर्ष 2023-24 में सूखे की स्थिति होने पर इससे निजात के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. अनियमित मॉनसून या कम वर्षा होने पर फसलों की सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपया डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया गया है. इस राशि की निकासी व व्यय की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है. खरीफ मौसम में अनियमित मॉनसून होने पर इस राशि का उपयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा.
2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान
वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये का अनुदान दिया जाता है. फसलों की सिंचाई के लिए एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है. ऐसे में प्रति एकड़ 750 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. एक किसान को जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी,औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए एक ही खेत के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान दिया जाना है. एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ भूमि में पटवन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा.
इस वेबसाईट से करें आवेदन
इस योजना का लाभ ऑनलाईन रजिस्टर हुए किसानों को ही दिया जायेगा. अनुदान लेने के लिए किसान बिहार सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html के दिये गये लिंक पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
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आवेदक किसान की आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण
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किसान का आधार कार्ड
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कृषि प्रमाण पत्र
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स्थाई निवास प्रमाण पत्र
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डीजल विक्रेता की रसीद
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मतदाता पहचान प्रमाण पत्र
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किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
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आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर