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झारखंड : पलामू का 17 हजार क्विंटल से अधिक चावल गबन मामले में बिहार के दो मिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पलामू जिले का 17 हजार क्विंटल से अधिक चावल गबन मामले में बिहार के दो राइस मिलर के खिलाफ डीएसओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. ये प्राथमिकी रोहतास कोचस के सिंघानिया राइस मिल प्रोपराइटर राजेश प्रसाद व जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करायी है.

Jharkhand News: पलामू जिले का 17 हजार 377 क्विंटल चावल गबन मामले में बिहार के दो राइस मिल के खिलाफ शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक के पत्र के आदेश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला खाद्य प्रबंधक प्रीति किसकू ने बिहार राज्य के रोहतास कोचस के सिंघानिया राइस मिल प्रोपराइटर राजेश प्रसाद व जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करायी है.

दो मिलरों ने एफसीओ को नहीं भेजा चावल

आरोप है कि वर्ष 21-22 में पलामू जिला के जेएसएफसी एजेंसी द्वारा पैक्स व लैंपस के माध्यम से धान खरीदा जाना था. जिसके बाद मिलर द्वारा एकरारनामा किये जाने के बाद पैकस व लैंपस से उठाव किये गये धान का 68 प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम को आवंटित करना था. लेकिन इन दो मिलरों द्वारा अभी तक पूरा चावल उपलब्ध नहीं कराया गया. कई बार सूचना देने के बाद भी इनके द्वारा चावल एफसीओ को नहीं भेजा है.

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क्या है मामला

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 53 पैकस के माध्यम से धान खरीदारी की गयी थी. पैकस से धान खरीदने के बाद चावल के लिए राइस मिल को धान दिया गया था. इसके बाद जय बजरंग एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड रोहतास बिहार के द्वारा 42 हजार 181 क्विंटल धान का उठाव किया गया था. इसके बदले 28 हजार 683 क्विंटल चावल एफसीआई को देना था. लेकिन, मिलर द्वारा मात्र 18 हजार 237 क्विंटल चावल ही दिया गया. बार-बार विभाग के कहने पर भी 10 हजार 445 किंवटल चावल भारतीय खाद्य निगम को नहीं उपलब्ध कराया गया. इसके बदले मिलर को 3 करोड़ 30 लाख 61 हजार 431 रुपए जमा करना था. जबकि मेसर्स सिंघानिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सासाराम बिहार द्वारा विभिन्न पैक्स व लैंपस के माध्यम से 60 हजार 818 किंवटल धान का उठाव किया गया था. इसके बदले 41 हजार 356 किंवटल चावल एफसीआइ को देना था. लेकिन इनके द्वारा मात्र 34 हजार 424 किंवटल चावल ही दिया गया. शेष बचे हुए छह हजार 932 क्विंटल चावल अभी तक नहीं दिया गया है. इसके बदले मिलर को दो करोड़ 19 लाख 40 हजार 606 रुपए जमा करना था. लेकिन, अभी जमा नहीं किया गया है.

शहर थाना में दो राइस मिलरों के खिलाफ मामला दर्ज

इसको लेकर नीलामवाद में 20 अप्रैल को सर्टिफिकेट केस भी किया गया था. लेकिन, पूर्व के जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी कपिल देव ठाकुर द्वारा कई बार सुनवाई करने के बाद भी इन लोगों द्वारा राशि जमा नहीं की गयी. कपिलदेव ठाकुर ने इस संबंध में जिला प्रबंधक के माध्यम से राज्य खाद्य प्रबंधक झारखंड को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था. इसके बाद प्रबंध निदेशक निगम मुख्यालय, रांची द्वारा जिला प्रबंधक पलामू को वसूलनीय राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित राइस मिलों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके बाद जिला प्रबंधक ने शहर थाना को इन दो मिलरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में पत्र दिया है.

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प्राथमिक दर्ज कर ली गयी: थाना प्रभारी

इस संबंध में शहर थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि आपूर्ति विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है. प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है

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