बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभुक ऐसे है जो राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हो चुका है. इसी क्रम में रोहतास जिला प्रशासन ने पैसा लेकर आवास नहीं बनाने वाले जिले के 12 प्रखंडों के 361 लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया है, जहां इन लाभुकों से योजना के पैसा वसूलने की कार्रवाई होगी. इसको लेकर डीडीसी सक्रिय हैं. उन्होंने जिले के सभी बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) को आवास बनाने में रुचि नहीं लेने वाले लाभुकों पर नकेल कसने के लिए कई निर्देश दिये हैं.
361 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई
इस संबंध में डीडीसी शेखर आनंद ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत हर योग्य गरीब तबके के लोगों का पक्का मकान बने, इसके लिए अग्रेतर प्रयास किया जा रहा है. लेकिन, योजना के अंतर्गत कुछ हठी लाभुक ऐसे भी हैं, जो तमाम प्रयासों से जागरूक करने के पश्चात भी आवास निमार्ण में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे लाभुकों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. अब तक पीएम आवास योजना की राशि निकाल आवास नहीं बनाने वाले करीब 361 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. अन्य हठी व लापरवाह लाभुकों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
सबसे अधिक दिनारा प्रखंड के लाभुकों पर हुई कार्रवाई
आवास नहीं बनाने के मामले में जिले का दिनारा प्रखंड सबसे आगे है. विभाग के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा अब तक जिले के 12 प्रखंडों के 361 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. इसमें सबसे अधिक दिनारा प्रखंड के लाभुक हैं, जिन्होंने योजना का पैसा लेकर अब तक आवास नहीं बनाया है. उक्त प्रखंड में ऐसे सौ से अधिक लाभुक हैं, जो पैसे लेकर आवास नहीं बनाया है. इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन अब तक प्रखंड के सौ लाभुकों पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है.
अब तक कार्रवाई से बचे हैं सात प्रखंडों के लाभुक, पर नोटिस जारी
जिले के सात प्रखंडों के पीएम आवास योजना के ऐसे सैकड़ों लाभुक हैं, जिन्होंने पैसा निकासी के बावजूद अब तक आवास नहीं बनाया है. वे अब तक प्रशासन की कार्रवाई से दूर है. लेकिन, प्रशासन ने उन्हें चिह्नित कर आवास बनाने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी कर दिया है. विभाग के अनुसार, जिले के 19 प्रखंडों में से सात प्रखंड अकोढ़ीगोला, काराकाट, नासरीगंज, नोखा, राजपुर, रोहतास व सासाराम में अब तक किसी भी लाभुक पर सर्टिफिकेट केस दर्ज नहीं किया गया है. हालांकि, लाभुकों के विरुद्ध आवास बनाने का नोटिस जारी किया गया है. यदि लाभुकों द्वारा ससमय आवास नहीं बनाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
इन 12 प्रखंडों के इतने लाभुकों पर हुई कार्रवाई
बिक्रमगंज -12, चेनारी – 20, दावथ – 24, डेहरी – 25, दिनारा -100, करगहर – 27, कोचस- 32, नौहट्टा – 64, संझौली -14, शिवसागर – 15, सूर्यपुरा – 20, तिलौथू – 8, टोटल 361 लाभुकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है.
दस्तावेज के अभाव में छंट जायेंगे पीएम आवास योजना के 688 हकदार
इधर, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हकदार 688 लोगों के आवेदन को नगर निगम दस्तावेज के अभाव में छांटने की तैयारी कर रहा है. नगर निगम की तरफ से 31 जुलाई तक इसकी आखिरी डेडलाइन (समय-सीमा) तय कर दी गयी है. इस बीच योजना के हकदार अगर वांछित कागजात नगर निगम में जमा नहीं करते हैं. तब नगर निगम उन्हें अयोग्य करार देते हुए आवास योजना के लाभ देने के लिए जो आवेदकों की सूची बनी है. इससे उनके नाम को हटा देगा.
31 जुलाई तक दस्तावेज जमा नहीं करने पर हटा दिया जाएगा नाम
दरअसल, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने द्वितीय फेज में शहर के वार्ड नंबर एक से 49 तक के 739 लोगों का चयन किया था. इससे पूर्व तीन बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने के बाद 51 लोगों ने योजना के लाभ लेने के लिए वांछित कागजात को जमा किया. बाकी ने आज तक आवश्यक कागजात को प्रस्तुत नहीं किया. नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि 31 जुलाई तक जो लोग अपना आवश्यक दस्तावेज नहीं जमा करेंगे. उनके नाम को हर हाल में विभागीय पोर्टल से हटा दिया जायेगा.
जहानाबाद डीडीसी ने निर्धारित तिथि तक लंबित आवास योजना पूरा करने का दिया निर्देश
इधर, जहानाबाद के डीडीसी परितोष कुमार ने बताया कि सभी आवास योजनाओं के तहत लंबित आवासों को विभागीय निर्देश के आलोक में 15 अगस्त तक पूरा करना है. ऐसे में उन्होंने जहानाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 630, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का 52 व इंदिरा आवास योजना का लंबित 1474 आवास को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अभियान चला कर पूरा कराने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी बीडीओ, सभी आवास कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि मृत लाभुकों के संबंध में विभाग द्वारा दिए गए निदेशों के आलोक में कार्य कराते हुए आवास पूर्ण कराया जाये. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि राशि प्राप्त कर आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के संबंध में विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाए. लंबित आधार सीडिंग को तीन दिनों के अंदर विभागीय निर्देश के आलोक में सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी के अलावे सभी बीडीओ एवं आवास कर्मी उपस्थित थे.