गया. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त राजदेव यादव को दोषी करार दिया. राजदेव यादव बाराचट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पिडिता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा कि 15 मार्च 2022 को जब पीड़िता सूअर चराने गयी थी, उसी समय अभियुक्त राजदेव यादव उसे अकेला देखकर बगल के गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 342, 354 (बी), 376, 504 व 506 के तहत दोषी पाया. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को निर्धारित की है.यह मामला बाराचट्टी थाना कांड संख्या 236/ 2022 से जुड़ा हुआ है. सूचक की ओर से अधिवक्ता अमोद कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कैलाश राय ने अपना पक्ष रखा.
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