गया. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी अभियुक्तों को अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी विनोद कुमार व अखिलेश कुमार को यह सजा सुनायी. साथ ही साथ डेढ़ लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. इस मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि पीडिता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 12 मार्च 2023 को नाबालिग पुत्री बस्ती के बगल में बारात देखने जा रही थी, तो उक्त दोनों अभियुक्तों ने उसका मुंह दबाकर बगल के जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त दोनों दोषी अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 / 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास धारा 376 (डी)(ए) के तहत आजीवन कारावास और कुल डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यह मामला कोठी थाना कांड संख्या 26/ 2023 से संबंधित है.
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