गया. हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 17 किरण चतुर्वेदी की अदालत ने मोहम्मद ताजुद्दीन और मोहम्मद आशिक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया इस मामले के तीसरा अभियुक्त मोहम्मद सुल्तान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार व उनके सहयोगी अनीशा गाथा तथा विकास कुमार राणा ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में महकार थाना क्षेत्र के नेमतपुर निवासी मोहम्मद तोहिद अली ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 27 जुलाई 2020 को जब उनके पिता शौकत अली खेत की ओर से चले आ रहे थे तो अभियुक्तों ने मोहम्मद आशिक के घर से निकलकर छुरा से उनके पिता के पेट में कई वार किये. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. बाद में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षो को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को इस मामले का दोषी पाया था. यह मामला महकार थाना कांड संख्या 76/20 से संबंधित है.
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