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Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड के फर्जी जमाबंदी मामले में सीओ की अग्रिम जमानत पर फैसला टला

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी करने वाले सीओ गुलाम सरवर के खिलाफ नगर थाने में दर्ज कांड में अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से गहमागहमी बनी रही.

गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी करने वाले सीओ गुलाम सरवर के खिलाफ नगर थाने में दर्ज कांड में अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से गहमागहमी बनी रही. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी की ओर से सीओ को निर्दोष बताते हुए जमानत की अपील की गयी. सीओ ने राजस्व कर्मचारी, सीआइ की रिपोर्ट को देखते हुए जमाबंदी कायम की. वहीं अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि केस की डायरी पुलिस की ओर से मंगलवार की सुबह सौंपी गयी है. उसे पढ़ने के लिए मौका दिया जाये. नगर परिषद के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी की ओर से भी जमानत का विरोध के लिए तैयारी की गयी थी. कोर्ट ने इस मामले में सेवामुक्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र की ओर दाखिल की गयी अग्रिम जमानत में 17 अक्तूबर को रखे जाने को देख सीओ के मामले भी उसी दिन सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर कर दी. पूर्व सांसद काली पांडेय ने एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय ने पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित को बजाप्ता पत्र लिखकर बस स्टैंड के फर्जी जमाबंदी मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. काली प्रसाद पांडेय ने कहा है कि पुलिस की जांच में कोई निर्दोष ना फंसे, इसका ख्याल रखा जाये. इस पूरे प्रकरण में शहर के बड़े भू-माफिया शामिल हैं. भू- माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. साक्ष्य देते हुए सेवामुक्त हुए राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र का बचाव करते हुए काली पांडेय ने कहा है कि मिश्रा को सीओ के प्रधान सहायक व सीओ के द्वारा बुलाकर पिछले सीओ मो. शाहिद हुसैन के द्वारा दी गयी रिपोर्ट को देकर उसके अनुरूप तत्काल लिखने का आदेश दिया. नहीं लिखने पर प्रधान सहायक व सीओ के द्वारा दबाव देकर लिखवा लिया गया. इस मामले में सीओ व प्रधान सहायक पर कार्रवाई जरूरी है. मालूम हो कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा गांव के स्व चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे ने अधिकारियों की सेटिंग से बस स्टैंड की जमीन को अपने नाम करा लिया था. 1980 में जमीन खरीदगी दिखा कर वर्ष 1980-81 से जमाबंदी के रजिस्टर- टू में अलग से एक पन्ना में लिख कर जोड़ दिया गया था. वर्ष 2024 तक जमीन की रसीद नहीं कट रही थी. दो सितंबर, 2024 की सुबह 10:44 बजे सीओ गुलाम सरवर के द्वारा स्वीकृति देने के बाद तीन सितंबर को बजाप्ता रेंट रसीद भी अपराह्न 3:04 बजे 1900 रुपये की काट दी गयी. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था.

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