गोपालगंज. एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय के कोर्ट ने चार वर्षीया बच्ची के साथ रेप के दो वर्ष पुराने मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमलेश श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी. कोर्ट से सजा मिलने के बाद युवक फफक कर रो पड़ा. वह पश्चाताप की आग में जल रहा था. काश! यह गलती नहीं की होती, तो आज 20 साल का सजा नहीं काटनी पड़ती. पुलिस उसे अपने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. बताया जाता है कि 16 अप्रैल, 2022 को मांझागढ़ थाने के एक गांव की चार वर्षीया बच्ची अपने दरवाजे पर खेल रही थी. इसी दौरान उसी गांव के जगदीश सहनी ने बिस्कुट खरीदने के बहाने नदी की तरफ ले जाकर उसके साथ रेप किया था. मामले को लेकर बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के आइओ की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए चनावे जेल भेज दिया गया. उधर, सजा सुनाये जाने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा कि कोर्ट ने इंसाफ दिया. उसे तो फंसी होनी चाहिए.
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बच्ची से रेप के दोषी को मिली 20 वर्ष कारावास की सजा, तो कोर्ट में ही रो पड़ा
एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय के कोर्ट ने चार वर्षीया बच्ची के साथ रेप के दो वर्ष पुराने मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा मिलने के बाद युवक फफक कर रो पड़ा.
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