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बाल श्रमिक को विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति को सौंपा

जिले को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए श्रम विभाग और डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर बुधवार को धावा दल ने जंदाहा बाजार के एक भुंजा दुकान से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया.

अरनिया (जंदाहा). जिले को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए श्रम विभाग और डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर बुधवार को धावा दल ने जंदाहा बाजार के एक भुंजा दुकान से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया. श्रम परिवर्तन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि धावा दल को गुप्त सूचना मिली थी कि भुंजा दुकान में बाल श्रमिक से काम कराया जा रहा है. सूचना पर पहुंची धावा दल ने छापेमारी कर दुकान से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया. बताया कि बाल श्रमिक को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा था. बाल एवं किशोर श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1986 संशोधित 2016 के आलोक में विमुक्त कराए गये बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति हाजीपुर को सुपुर्द किया जाना है, वहीं नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी.

मालूम हो कि बाल श्रम कराने वाले नियोजकों को 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. योग्य बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये फिक्स डिपाजिट कराया जाना है. बताया गया है कि बाल श्रम उन्मूलन में शामिल स्टेट होल्डर जैसे शिक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग विमुक्त बाल श्रमिक एवं उनके परिवार को अपने विभाग से संबंधित लाभ देय अच्छादित करेंगे. धावा दल में महनार प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सोनाली प्रभा आदि विभागीय कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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