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hajipur news. बाढ. से 4008 हेक्टेयर खेत में लगी फसल बर्बाद

14 अक्टूबर तक 1365 किसानों ने फसल क्षति अनुदान के लिए दिया आवेदन, बाढ़ से सात करोड़ 10 लाख 75 हजार 40 रुपये की क्षति का लगाया गया है अनुमान

हाजीपुर. जिले में गंगा नदी के तटवर्ती तीन प्रखंडों में आयी बाढ़ के कारण खरीफ फसल को हुई क्षति को देखते हुए सरकार ने बाढ़पीड़ित किसानों काे अनुदान देने की घोषणा की है. इसके लिए विभागीय स्तर पर फसल क्षति का आंकलन किए जाने के बाद कृषि विभाग किसानों से ऑनलाइन आवेदन मंगा रही है. जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हाजीपुर प्रखंड के एक पंचायत, राघोपुर प्रखंड के सभी 20 पंचायत तथा महनार के चार पंचायत बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है. इन प्रखंडों से 14 अक्टूबर तक कुल 1365 किसानों ने फसल क्षति अनुदान के लिए आवेदन दिया है. हालांकि आवेदन के लिए जिला कृषि कार्यालय से अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गयी है. विभाग द्वारा तीनों प्रखंडों में कुल 4008.12 हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ के कारण फसल नुकसान होने का आंकड़ा सामने आया है. सरकारी आंकड़े के अनुसार बाढ़ के कारण किसानाें को सात करोड़ 10 लाख 75 हजार 40 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है.

अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए मिलेगी अनुदान की राशि

जिला कृषि कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि में लगे फसल के नुकसान के लिए ही अनुदान देय होगा. इसके लिए किसानों को सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये तथा वानिकी बहुवर्षीय फसल के लिए 22500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा. वहीं छोटे किसानों के लिए न्यूनतम अनुदान की राशि सिंचित भूमि के लिए 1000 रुपये तथा वानिकी बहुवर्षीय फसल के लिए 25 सौ रुपये अनुदान देय है. यह अनुदान सिर्फ किसान या किसान परिवार के लिए ही मान्य होगा. परिवार विभाजन की स्थिति में अलग-अलग भूमि के विवरण के आधार पर अनुदान की राशि दी जाएगी.

निबंधित किसानों को ही दिया जाएगा लाभ

जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के वैसे किसानों को ही अनुदान का लाभ मिलेगा जो कृषि विभाग के डीबीटी पाेर्टल पर अपना निबंधन कराया है. अनुदान आवेदन के लिए किसानों को अपना 13 अंकों का निबंधन संख्या भरना अनिवार्य है. बताया गया कि अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी. जिन किसानों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान काे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी.

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