20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शर्तों के साथ 24 हफ्ते तक का गर्भ समापन कानूनन वैध

लालगंज सीडीपीओ कार्यालय परिसर में सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिए के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन हुआ.

लालगंज सीडीपीओ कार्यालय परिसर में सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिए के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन हुआ. कार्यक्रम का आयोजन आइपास डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी द्वारा संचालित सांझा प्रयास नेटवर्क की स्थानीय सहयोगी संस्था औलिया आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र औलिया दरबार, वैशाली के तत्वावधान में किया गया. उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी के फील्ड समन्वयक राम कृष्ण ने बताया कि विशेष श्रेणी की महिलाओं के गर्भ समापन की अवधि नये कानून के तहत 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया गया है. प्रतिभागियों को बताया गया 1971 में एमटीपी एक्ट बना. इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई. फील्ड समन्वयक ने बताया कि एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अनुसार कई शर्तों के साथ गर्भ समापन वैध माना गया है एवं अब एमटीपी एक्ट 2021 में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भ समापन कराने का नियम भारत सरकार ने बनाया है. इसके साथ ही पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामले में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को मान्य किया गया है. कार्यक्रम में सीडीपीओ कार्यालय की महिला सुपरवाइजर के साथ-साथ पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें