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Bihar: व्यावसायिक भवनों का डेढ़ से तीन गुना बढ़ा होल्डिंग टैक्स, 10 साल का एरियर भी देना होगा

सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल, कोचिंग व छात्रावास का होल्डिंग टैक्स को डेढ़ गुना, होटल, जिम्नेजियम, विवाह भवन व नर्सिंग होम के टैक्स में तीन गुना बढ़ोतरी कर दिया है.

शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का होल्डिंग टैक्स डेढ़ से तीन गुना बढ़ गया है. राज्य सरकार ने इसको लेकर 25 सितंबर को ही अधिसूचना जारी कर दिया है. नगर निगम सहित नगर परिषद और नगर पंचायतों को सख्ती के साथ अधिसूचना का पालन कराने का आदेश दिया गया है. सबसे ज्यादा तीन गुना होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी शहरी क्षेत्र में होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हॉल, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर हुआ है. हालांकि, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केंद्र एवं संस्थाएं को होल्डिंग टैक्स देने से पूर्व की तरह ही छूट रहेगा. निजी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज एवं छात्रावास के संचालकों को बढ़ोतरी के बाद पहले से दे रहे टैक्स का डेढ़ गुना देना पड़ेगा. उद्योग, कार्यशाला, वेयर हाउस, गोदाम के अलावा राज्य व केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है. ऐसे भवनों का होल्डिंग टैक्स को बढ़ाकर सरकार ने दो गुना कर दिया है.

30 हजार सालाना टैक्स देने वाले को छह लाख रुपये देना होगा एरियर

जिन व्यावसायिक भवनों का तीन गुना टैक्स बढ़ा है. उन्हें बढ़े दर से दस साल पहले का एरियर (बकाया राशि) भी देना पड़ेगा. पहले अगर 30 हजार रुपये का सालाना होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे थे. तब अब इन्हें सालाना 90 हजार रुपये का होल्डिंग टैक्स जमा करना पड़ेगा. यही नहीं, राज्य सरकार ने यह नियम 10 साल पीछे यानी वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू कर दिया है. 30 हजार रुपये सालाना टैक्स जमा करने वाले नर्सिंग हाेम सहित तीन गुना हुए भवनों के मालिक को अब एरियर के रूप में न्यूनतम 06 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा.

250 वर्गफीट वाले दुकान के टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं

शहरी क्षेत्र के वैसे भवन, जिसमें महज एक दुकान संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गफीट या इससे कम है. ऐसे भवनों के मालिक को पहले से जो टैक्स लग रहा था. वहीं देना पड़ेगा. उनके टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है. इसके अलावा दिव्यांग बच्चों, महिलाएं आदि के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था चलने वाले बिल्डिंग एवं सरकारी कार्यालय जिसका वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है. वैसे भवनों के टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है.

ऐसे समझे किसका कितना गुना लगेगा होल्डिंग टैक्स

गैर आवासीय कर के प्रकार @ गुणक
– होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हॉल @ 03
– दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) @ 01
– दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला @ 1.5
– वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम @ 03
– उद्योग, कार्यशाला, गोदाम व वेयर हाउस @ 02
– राज्य व केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है @ 02
– सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाइडेंस एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं उनके छात्रावास @ 1.5
– राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं हैं @ 01
– निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं छात्रावास @ 1.5
– सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केंद्र एवं संस्थाएं @ 00
– निर्धन शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं व बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान @ 01

किराया पर फ्लैट देने वालों की भी बढ़ेगी मुश्किलें

सरकार का आदेश है. इसे लागू करना पड़ेगा. जल्द ही स्थानीय स्तर पर भी इसको लेकर आदेश निर्गत कर दिया जायेगा. आवासीय उपयोग वाले भवनों की टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है. लेकिन, आवासीय भवनों का उपयोग अगर किराया पर लगा व्यावसायिक रूप में किया जाता है. तब नये दर से एरियर सहित टैक्स की राशि जमा करना पड़ेगा.
नवीन कुमार, नगर आयुक्त

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