जहानाबाद नगर.
जिला किशोर न्याय परिषद ने एक मामले में दोषी पाये गये विधि विरुद्ध बालक को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत उक्त किशोर को जिले में छह महीने तक ट्रैफिक का काम करना होगा. उक्त आदेश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला किशोर न्याय परिषद जहानाबाद-अरवल के प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने दिया है. मिली जानकारी के अनुसार जिला किशोर न्याय परिषद ने परसबिगहा थाने में दर्ज एक मामले में दोषी पाये गये उक्त विधि विरूद्ध बालक को उसके आचरण में सुधार के लिए यह कदम उठाया है. इसके तहत उसे जहानाबाद जिले में छह महीने तक ट्रैफिक सेवा करने को कहा गया है. आदेश सुनाने के बाद प्रधान दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि उक्त विधि विरुद्ध किशोर को ट्रैफिक के संबंध में उचित ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक का कार्य कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पुलिस उपाधीक्षक उक्त बालक के कार्य की प्रत्येक माह की उपस्थिति विवरणी एवं उसके द्वारा किये गये कार्य की पूर्ण विवरणी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को जिला किशोर न्याय परिषद को प्राप्त करायेंगे. सामुदायिक सेवा के दौरान वरुण कुमार गौतम, विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी, जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा.
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