पटना हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक मे बुधवार को अपना फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया कि राज्य मे प्राथमिक कक्षाओं ( कक्षा एक से पांच तक) में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओ मे डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की ही नियुक्ति की जायेगी. न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या मे दायर की गयी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.पटना हाइकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बुधवार को फैसला सुनाया गया. देखिए वीडियो…
Advertisement
बिहारः प्राथमिक स्कूलों मे पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट
न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या मे दायर की गयी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement