भभुआ नगर. लोकसभा चुनाव में सासाराम अजा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय कक्ष में कल सात मई से 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा. वहीं, 15 मई को प्रत्याशियों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की समीक्षा की जायेगी. 17 मई तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं. प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गयी है. वहीं, मतदान एक जून को होगा व मतगणना की तिथि चार जून निर्धारित है. इसके साथ ही छह जून से निर्वाचन आयोग द्वारा लगाये गये आचार संहिता समाप्त कर दी जायेगी. इधर, नामांकन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी सावन कुमार व पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन पत्र सात से 14 मई तक सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक जमा लिया जायेगा. साथ ही जारी आदेश में कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों के साथ वाहनों की काफी भीड़ होने की संभावना है. इसलिए इस दौरान राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों के समर्थकों के संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए शांति व विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ द्वारा स्टेटिक पॉइंट उपलब्ध कराते हुए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया गया है. इसके आलोक में शांति व विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामांकन अवधि के लिए समाहरणालय व आसपास दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. = शहर में बनाये गये नौ स्टैटिक पॉइंट डीएम व एसपी द्वारा जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि सासाराम लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए भभुआ शहर में नौ स्टैटिक पॉइंट बनाये गये हैं. इसमें समाहरणालय के मुख्य द्वार, समाहरणालय परिसर अंतर्गत मुख्य द्वार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के पास, समाहरणालय परिसर का दक्षिणी पश्चिमी द्वार, अखलासपुर बस स्टैंड के पास ड्रॉप गेट, कैमूर स्तंभ उप विकास आयुक्त के आवास के पास ड्रॉप गेट, एकता चौक, जयप्रकाश चौक और सर्किट हाउस के मुख्य प्रवेश द्वार की बगल में पश्चिम दिशा में ड्रॉप गेट बनाया गया है. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर सात से 14 मई तक सुबह के नौ बजे से पांच बजे शाम तक उपस्थित रहेंगे. = नामांकन के दौरान तीन वाहन आने की मिलेगी अनुमति डीएम व एसपी द्वारा नामांकन के लिए जारी किये गये संयुक्त आदेश में कहा गया है की नामांकन के दौरान उम्मीदवार के वाहन सहित अधिकतम तीन वाहन समाहरणालय मुख्य प्रवेश द्वार जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर परिधि के बाहर तक आयेंगे. इसके उपरांत उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही समाहरणालय मुख्य प्रवेश द्वार से समाहरणालय परिसर में प्रवेश करेंगे. = नामांकन के दौरान नहीं बाधित होगी यातायात व्यवस्था जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए नामांकन के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ यातायात की व्यवस्था सुचारू रखना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आमजनों को इस दौरान कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े. = सभा के लिए प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति जिला पदाधिकारी सावन कुमार व एसपी ललित मोहन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन के दौरान अगर कोई भी प्रत्याशी सभा व जुलूस निकालना चाहता है, तो इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा. हालांकि, सभा व जुलूस के लिए यदि दी गयी अनुमति की शर्तों और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सतत निगरानी भी की जायेगी.
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