Kaimur News : अब वाहन रजिस्ट्रेशन में पता व मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य भभुआ सदर. इस महीने के बाद से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में भी मोबाइल नंबर व पता अपडेट रखना जरूरी हो गया है. इसके लिए परिवहन विभाग ने अगस्त महीने तक का समय दिया है. ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी और वाहन मालिक व चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावे संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान ने बताया कि इसके लिए वाहन मालिकों को संदेश भेजे जायेंगे. डीटीओ ने बताया कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के तहत वाहन मालिक की ओर से यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा और अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है.
Kaimur News : इ-चालान की नहीं मिल पा रही सूचना
डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक व वाहन चालक हैं, जिनके वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है. दुर्घटना व अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक व चालक की पहचान करने में परेशानी होती है. इसके अलावा यातायात उल्लंघन कर्ता के मोबाइल पर निर्गत इ-चालान की सूचना भी नहीं मिल पा रही है. वैसे अब वाहन रजिस्ट्रेशन व डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना पायेंगे.
घर बैठे भी डॉक्युमेंट्स कर सकते हैं अपडेट
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो यह काम घर बैठे भी किया जा सकता हैं. इसके लिए वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते है.
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