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हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपित अभियुक्त विनोद पोद्दार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया है.

कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपित अभियुक्त विनोद पोद्दार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया है. आरोपित अभियुक्त को न्यायालय ने पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. रेल पुलिस रौतारा के समक्ष दिए फर्द बयान में ग्राम रौतारा के जय नारायण यादव ने कहा था कि वह दिनांक 12 फरवरी 2011 को मनियां रेलवे स्टेशन पर पहुंचा. स्टेशन मास्टर ने उसे दूरभाष पर सूचित किया कि उसका बेटा राजेश कुमार यादव को किसी ने मार दिया है. सूचना पर जब वह रौतारा रेलवे स्टेशन के करीब घटनास्थल पर पहुंचा तो वह अपने मृतक पुत्र राजेश कुमार यादव का शव देखा. उसके शव को किसी ने नुकीले हथियार से गोदकर उसकी हत्याकर दी थी. अपने फर्द बयान में कहा कि उसका पुत्र कभी-कभी शराब पीता था. सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरानभी वह शराब पिया था. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त विनोद पोद्दार का नाम हत्याकांड में आया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कल दस गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

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