योजना की राशि गबन के आरोप में हुए थे दंडित, एक वेतन वृद्धि पर विभाग ने लगाई थी रोक. खगड़िया. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल खगड़िया में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित रहे राकेश रंजन के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है. बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत तत्कालीन सहायक अभियंता के संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया था. इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने अपील अभ्यावेदन दाखिल किया गया था. अपील अभ्यावेदन की सुनवाई के दौरान डीएम तथा योजना एवं विकास विभाग से भी मंतव्य मांगा गया था. इधर समीक्षा/ सुनवाई के बाद सहायक अभियंता के अपील को खारीज कर दिया गया है. अभियंता राकेश रंजन पर कार्रवाई से संबंधित सकारण आदेश भवन निर्माण विभाग के उप सचिव रमेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं. जानकारी के मुताबिक उक्त अभियंता वर्तमाण में भागलपुर जिले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं. योजना की राशि गबन के आरोप में हुआ था प्रपत्र “क ” गठित.. जानकारी के मुतबिक परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कराई गई योजना में बरती गई अनियमितता तथा अवैध रुप से योजना की राशि गबन कर लेने के आरोप में आरोपित सहायक अभियंता प्रपत्र “क “गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरु की गई थी. सुनवाई के दौरान तथा सुनवाई के बाद विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया था. लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं रहने के कारण इनके जवाब को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत इन्हें दण्डित किया गया था. उक्त आदेश के विरुद्ध इनके द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है