15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्कर को मिला पांच वर्ष कारावास की सजा

शराब तस्कर को मिला पांच वर्ष कारावास की सजा

प्रतिनिधि, खगड़िया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय सुभाष चंद्रा ने शराब तस्करी के मामले में आरोपित को पांच वर्ष कारावास 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि जीआरपी खगड़िया ने बीते 20 अप्रैल 2022 को चेकिंग के दौरान प्लेटफाॅर्म संख्या एक पर पुलिस देखकर भागने लगा. पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया. युवक अपने पीठ पर काले रंग का एक बैग रखे हुए था. पूछने पर जीआरपी को बताया कि वह सदर प्रखंड के रहीमपुर चौधरी टोला निवासी सुभाष चौधरी का पुत्र पंकज कुमार है. पंकज के पीठ्ठू बैग की तलाशी लेने पर छह लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया. जीआरपी ने कांड संख्या 59/22 दर्ज कर उत्पाद वाद की धारा 30 ए की तहत कार्रवाई शुरू कर दी. न्यायालय ने आरोपित पंकज के विरुद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य पाकर शराब का अवैध कारोबारी के लिए दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मालूम हो कि बिहार सीमा क्षेत्र में शराब का कारोबार, बिक्री, निर्माण, उपयोग, परिवाहन आदि को अवैध माना गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार उर्फ टनटन कुमार ने पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें