17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्कर को पांच साल जेल व एक लाख का अर्थ दंड की सजा

शराब तस्कर को पांच साल जेल व एक लाख का अर्थ दंड की सजा

खगड़िया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद ठाकुर अमन कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक शराब तस्कर को शराब तस्करी के लिए दोषी पाकर पांच साल का जेल एवं एक लाख रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते 28/1/2017 को नगर थाना को सूचना मिली कि दान नगर में रोहित कुमार पिता गरीब दास महतो मदन लाल मुंगेरिया के मकान को जबरन कब्जा कर उसमें शराब की तस्करी करता है. सूचना के सत्यापन के लिए छापेमारी की गयी. पुलिस वाहन की आवाज सुनकर कारोबारी भाग गया. लेकिन विभिन्न प्रकार के करीब 76 शराब की बोतलें एवं 10 गैस सिलेंडर उक्त घर से बरामद किया गया. इससे संबंधित मुकदमा संख्या 48/2017 नगर थाना मे दर्ज किया गया. न्यायालय ने शराब के अवैध बिक्री के लिए अभियुक्त रोहित कुमार के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाकर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. इस मुकदमा में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रिय रंजन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीयूष कुमार ने अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें