गोगरी. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत पत्र में प्राइवेट विद्यालयों से ज्ञानदीप पोर्टल पर 17 अगस्त तक सूचना अपलोड करवाने का निर्देश दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी अनुमंडल क्षेत्र सहित जिले के सभी निजी विद्यालय को सूचना अपलोड करने का निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर को निर्देशित किया गया है कि निजी विद्यालय के संघठनों व संघों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपने-अपने जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति प्राप्ति के लिए आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे. जिन निजी विद्यालयों द्वारा सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, जिला के निरीक्षी दल द्वारा संबंधित विद्यालय की सूचना प्राप्त कर उनकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाये. निर्धारित अवधि के बावजूद अगर किसी विद्यालय के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर सूचना अपलोड नहीं किया जाता है, तो आरटीई एक्ट 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के सुसंगत नियमों के तहत स्पष्टीकरण कर दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
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