Bihar News: आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. लालू यादव की ओर से चारा घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की गई है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका को खारिज करने की मांग की है, जिसमें चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई. इसका राजद सुप्रीमो की ओर से विरोध किया गया है.
मालूम हो कि इस मामले में पिछले 22 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लालू यादव को जमानत दी गई थी. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामले में रांची की एक विशेष CBI अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही उनपर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि CBI असंतुप्ट है, इस आधार पर उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है.
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राजद सुप्रीमो ने अपने आदेश में खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की बात कही है. साथ ही कहा है कि उन्हें जेल में रखने से CBI का मकसद पूरा नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा है कि HC के आदेश में हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है. क्योंकि यह आदेश सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है. गौरतलब है कि 15 फरवरी 2022 को रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया था. 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ अगली सुनवाई करेगी. झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से लालू यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की CBI ने मांग की है. CBI की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल किया गया है.
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