प्रतिनिधि, मधेपुरा
लाभुक का नहीं होना चाहिये 21 वर्ष से कम उम्र
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी. लाभुकों को ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 70 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान है. इस योजना के तहत परिवहन विभाग के बेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर तय की गयी है. लाभुक की उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये व उसके पास कम से कम हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिये. लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिये व उसके पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिये. लाभुक को पंचायत का निवासी होना अनिवार्यकिसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को संबंधित पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है. संबंधित पंचायत का निवासी होने का प्रमाण पत्र के अलावा जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे है, उसकी जाति प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र व चालन अनुज्ञप्ति कार्ड के साथ उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा. वरीयता निर्धारण का आधार लाभुक की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार तथा समान योग्यता व समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगाी.
16 अक्टूबर तक दर्ज कर सकेंगे अपनी आपत्ति
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 28 अगस्त से 27 सिंतबर तक आवेदन जमा करने के बाद 28 से 30 सिंतबर तक पंचायतवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा. जिसके बाद तीन अक्टूबर को प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक व अनुशंसा का प्रेषण किया जायेगा. इसके बाद चार अक्टूबर को अनुमंडल स्तरीय समिति को बैठक आयोजित की जायेगी. इसके बाद पांच अक्टूबर को चयन सूची का प्रकाशन किया जाना है. इसके बाद 10 दिन के अंदर इस पर आपत्ति मांगी जायेगी. जिन्हें सूची पर आपत्ति होगी सात अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. वाहन क्रय के बाद लाभुक अनुदान के लिए करेंगे आवेदनआपत्ति का निराकरण 17 अक्टूबर को किया जायेगा. आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा. इसके बाद 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला किया जायेगा. वाहन क्रय करने के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा. आवेदन केवल उन्हीं पंचायत के लिए होंगे जहां रिक्ति है. साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है, उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे. यदि वैसे पंचायत अथवा वैसे कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वत: अमान्य हो जायेंगे.
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