प्रतिनिधि, मधेपुरा जन सुरक्षा के हित में और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए मधेपुरा पुलिस सभी मकान मालिकों, लॉज मालिकों और गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की है कि वे किराये पर कमरा देने से पहले अपने किरायेदारों की पहचान कर लें. कुछ मामलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति बिना उचित सत्यापन के आवास किराये पर ले लेते हैं और पैसे के लोभ में मकान मालिक भी उन्हें किराये पर घर दे देते हैं. इस कारण विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने व स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मधेपुरा पुलिस सभी मकान मालिकों को दिशा-निदेशों का पालन करने की सलाह देती है.
-मूल पहचान पत्र देख कर लें सत्यापन
किराये पर घर अथवा कमरा लेने वालों से वैध पहचान पत्र की मांग करें. सभी संभावित किरायेदारों से आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र जैसे मूल सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र देखने पर जोर दें. पूरी तरह से सत्यापन करें. किरायेदारों से कम से कम दो रेफरेंस देने और उनके संपर्क विवरणों का सत्यापन करना अनिवार्य करें. किरायेदारों का रिकॉर्ड रखें. भविष्य के संदर्भ के लिए सभी किरायेदारों के नाम, पता, संपर्क जानकारी एवं उनके पहचान दस्तावेजों की प्रतियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें. स्थानीय पुलिस थानों को सूचित करें. नये किरायेदारों और उनके विवरण के बारे में स्थानीय पुलिस थानों को सूचित करना अनिवार्य है. अपने किरायेदारों की गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तुरंत पुलिस को सूचना दें. इन सावधानियों को अपनाकर मकान मालिक स्वयं अपने किरायेदारों और समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.
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