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CRIME NEWS नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग, पापा भरेंगे जुर्माना

लहरिया कट का व तीन से चार सवारों के साथ चलना आम है. इसके अलावा बाइक पर चार या पांच बाइक के साथ ग्रुप में चलते हैं. बच्चे के अभिभावको की गलती रहती है. अगर वो अपने बच्चे को समझाएंगे तो काफी हद तक सड़क दुर्घटना में कमी आ सकती है

प्रतिनिधि, मधेपुरा.

इन दिनों बाजार में कम उम्र के बच्चों को स्कूटी या बाइक चलाते आप अक्सर देखते होंगे. बिना हेलमेट यातायात नियमों की धज्जी उड़ाते यह बच्चें जान जोखिम में डाल आवाजाही कर रहे है. ऐसे में परिवहन विभाग की कार्रवाई को बोझ माता पिता की जेब हल्की कर सकता है. बाजार में बिना लाइसेंस पकड़े गये चालकों खासकर नाबालिग के माता पिता पर जुर्माना किया जायेगा. सरकारी प्रावधान के अनुसार जुर्माना की राशि नहीं देने पर वाहन भी जब्त होगी. इसके अलावा गाड़ी मालिक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

– लगातार हो रहे है सड़क हादसे-

वर्तमान समय में जिस तरह वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. खास कर दो पहिया वाहनों की संख्या में जिसके अधिकांश चालक या तो नौसिखिया होते हैं या फिर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यूं तो सड़क दुर्घटना की वजह कई है .लेकिन नौसिखिया चालकों का वाहन चलाना घटना की मुख्य वजह तेज गति से वाहन चलाना है. लगातार दुर्घटना होने के बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे है. दिन प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटना होती ही रहती है. जिसमें से अधिकांश घटना में व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है. वहीं कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं. पिछले कई दिनों में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है.

– लहरिया कट पर नहीं लग रहा ब्रेक-

लहरिया कट का व तीन से चार सवारों के साथ चलना आम है. इसके अलावा बाइक पर चार या पांच बाइक के साथ ग्रुप में चलते हैं. बच्चे के अभिभावको की गलती रहती है. अगर वो अपने बच्चे को समझाएंगे तो काफी हद तक सड़क दुर्घटना में कमी हो सकती है. लेकिन ऐसा उनके द्वारा भी नही होता है. जिस कारण दुर्घटना होने के बाद दुर्घनाग्रस्त युवक के परिजन मातम मनाते रहते है. अगर समय रहते उन युवकों को गाड़ी को सही ढंग से चलाने कहा जाए तो बहुत हद तक सड़क दुर्घटना में कमी पाया जाएगा.

– क्या कहते है अधिकारी-

इस संबंध में एमभीआई अनिल कुमार ने बताया कि 16 वर्ष से ऊपर के युवक या युवती स्कूटी चला सकती है. लेकिन मोटरसाइकिल 18 वर्ष से ऊपर और वाहन अनुज्ञप्ति लेने के बाद ही चला सकते है.अगर कोई ट्रिपल या बेढंग तरीके से गाड़ी चलाते दिखाई देता है तो उसके गाड़ी की चालान काट कर जुर्माना वसूला जाता है.

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