Bihar Land Survey: मधुबनी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि अभिलेख एवं मापी अपडेटेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के 57 गांवों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है. यह कार्य 3 सितंबर तक चलेगा. उसके बाद पंचायत सरकार भवन नूरचक परिसर में कैंप के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाएगा.
कानूनगो की हुई प्रतिनियुक्ति
सोमवार को मैरवा, नाहस रूपौली, सोहांस व मधुपुर में गांव-गांव शिविर लगाया गया. जबकि 20 अगस्त को भोजपंडौल व तीसी नरसाम, 21 को परसौनी व चहुटा तथा 22 को सिमरी रघेपुरा में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा. शिविर में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि भाग लेंगे. सीओ नीलेश कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी 57 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी आतिफ रहमान व रोशन कुमार पासवान कानूनगो की प्रतिनियुक्ति की गई है.
गांवों में ग्रामसभा शुरू
घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र के राजस्व गांवों में भी ग्रामसभा शुरू हो गई है. सोमवार को कानूनगो सतीश कुमार व विशेष सर्वेक्षण अमीन प्रभात कुमार ने बेलमोहन, ब्रह्मपुर व बथनाहा में ग्रामसभा का आयोजन किया. ग्रामसभा की शुरुआत में कानूनगो सतीश कुमार ने बंदोबस्त पदाधिकारी मधुबनी द्वारा जारी पत्र को ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाया. जिसमें ग्रामीणों से विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए कर्मियों को सहयोग करने की अपील की गई है. कानूनगो ने लोगों को सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
रैयतों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में रैयतों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. अपनी जमीन का सीमांकन कराएं, सीमा निर्धारण करें तथा सीमाधारियों की जानकारी प्राप्त करें. वंशावली सत्यापन सहित सभी कार्यों में सर्वेक्षण कर्मियों को सहयोग करें. भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों को अद्यतन करें तथा निदेशालय द्वारा जारी प्रपत्र-2 स्वघोषणा पत्र भरकर अपने मौजा के विशेष सर्वेक्षण अमीन को दें. अपनी जमीन का विवरण खाता, खेसरा, रकबा, सीमा सहित भरकर अपने आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर के साथ वेबसाइट पर अपलोड करें तथा एक प्रति अमीन को दें.
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इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करें
रैयत स्वघोषणा प्रपत्र-2 के साथ जमाबंदी रजिस्टर विवरण, मालगुजारी रसीद, एल.पी.सी. आदि संलग्न करें. होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जन का प्रमाण (वसीयत, दानपत्र, डीड, खतियान, बंटवारा आदि के दस्तावेज) संलग्न करें. वंशावली प्रपत्र-3(1) में दो पृष्ठों में भरकर संलग्नक के साथ वेबसाइट पर अपलोड करना है.
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