15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शहीद जवान के पिता को वैशाली कोर्ट से मिली जमानत, एससी-एसटी एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

राज कपूर सिंह को हाजीपुर एडीजे - 3 नवीन कुमार ठाकुर की अदालत से जमानत मिली है. इससे पहले राज कपूर सिंह के परिवार वालों के तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि सिंह को पीटा गया और बाद में सरकारी जमीन पर उनके बेटे के लिए एक स्मारक बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है.

हाजीपुर. गलवान घाटी में शहीद हुए जवान जयकिशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को जमानत मिल गयी है. राज कपूर सिंह को हाजीपुर एडीजे – 3 नवीन कुमार ठाकुर की अदालत से जमानत मिली है. इससे पहले राज कपूर सिंह के परिवार वालों के तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि सिंह को पीटा गया और बाद में सरकारी जमीन पर उनके बेटे के लिए एक स्मारक बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है. जिसके बाद अब आज कोर्ट में पेशी होने के बाद इन्हें जमानत दे दी गई है.

एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया

वैशाली के जन्दाहा के चकफतह गांव के सैनिक जय किशोर सिंह गलवान घाटी में शहीद हो गये थे. उनके परिवार के लोग शहीद की प्रतिमा गांव में लगाना चाहते थे. जिस जमीन पर शहीद की प्रतिमा लगायी जानी थी, उस पर हरीनाथ राम के किसी व्यक्ति ने अपना दावा ठोक दिया और जमीन को अपना बता दिया. हरीनाथ राम ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर उस जमीन को अपनी जमीन बताया. आवेदन सीओ को दिया गया था, लेकिन जन्दाहा थाना पुलिस ने सीओ के दिये गये आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर लिया. जमीन के विवाद के इस मामले में पुलिस ने शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह के खिलाफ रंगदारी, एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया.

मुख्यमंत्री ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश

जब यह मामला प्रकाश में आया है तो विधानमंडल बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ. भाजपा के विधायक सदन न केवल वेल में पहुंच गये और शहीद के पिता के साथ इस तरह की बर्बरता करने वाले थानेदार पर कार्रवाई की मांग करने लगे. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शहीद के पिता के साथ हुए मामले को उठाते हुए पुलिस पर कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की और इसको लेकर नराजगी जाहिर की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें