मोतिहारी.यदि आप बस खरीदकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छी कमाई करने की मंशा पाल रखे हैं तो, आपके लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सरकार आपको सरकार पांच लाख रुपये देगी. इसके लिए विभागीय पहल शुरू कर दी गयी है. एक से 25 अगस्त तक आवेदन लिये जाएंगे. जिला परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनसार,सदर प्रखंड के छोड़कर सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना से दूसरे चरण की शुरूआत की जा रही है. इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा. राशि सीधे सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में जाएगी. योजना अंतर्गत एक प्रखंड में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सामान्य वर्ग के लाभुक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. परंतु जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा आवेदन के लिए योग्यता -जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, उम्र की सीमा 18 साल से उपर. ऐसे हैं चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा डाउनलोड किया जाएगा. उसके बाद प्रखंडवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा. वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम अंक,समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी. चयन समिति- जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे. जबकि उपविकास आयुक्त सदस्य व जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं. तैयार वरीयता सूची को चयन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा. क्या कहते हैं अधिकारी- प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बसों के क्रय के वाहन मेला का आयोजन कराया जाएगा. मेला में अधिकृत बस डीलर,बैंक एवं वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे. निवेदिता कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी,पूर्वी चंपारण
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