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जेल में बंद शातिर गोविंद के ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज

जेल में बंद शातिर गोविंद के ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज

-एडीजे -2 सत्य प्रकाश शुक्ला ने की जमानत खारिज

मुजफ्फरपुर.

जेल मेे बंद कुख्यात गोविंद के ड्राइवर नितेश की नियमित जमानत पर एडीजे -2 सत्य प्रकाश शुक्ला ने सोमवार को सुनवाई कर आवेदन खारिज कर दिया. शिवहर के तरियानी थाना के जगदीशपुर कोठिया निवासी नितेश की ओर से उनके अधिवक्ता मुकेश कुमार ने नियमित जमानत आवेदन जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में 19 नवम्बर को दाखिल किया था .

नीतीश कुमार है कार चालक

अर्जी में बताया था कि नीतीश कुमार कार चालक है. उसे ऑनलाइन बुक कराया गया था. सवार व्यक्ति के पास से जब्त हथियार से उसका कोई लेना देना नहीं है. मुशहरी थाने की पुलिस ने गोविंद के साथ उसके ड्राइवर नितेश को बीते 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. गोविंद के पास से सीजे 75 पिस्टल एवं दो अलग-अलग मैग्जीन समेत 74 गोलियां जब्त की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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