मुजफ्फरपुर.
पटना हाइकोर्ट में शहर की चर्चित एमबीए छात्रा यशी सिंह के अपहरण कांड की शुक्रवार को सुनवाई की गयी. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को निर्देश दिया कि 10 जनवरी तक इस केस में की गयी अपने जांच से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करें. सीबीआइ को केस की जांच का जिम्मा मिलने के बाद भी हाइकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है. यशी अपहरण कांड की जांच सीबीआइ से पहले सीआइडी कर रही थी.प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में समर्पित करें
जब सीआइडी यशी सिंह का कोई सुराग नहीं लगा पायी तो उससे केस का चार्ज वापस लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप था. शुक्रवार को सुनवाई के समय जब कोर्ट ने सीबीआइ से इस मामले में जांच प्रतिवेदन मांगा तो सीबीआइ की ओर से एक समय की मांग की गई . कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित कर सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में समर्पित करें.परिजन से मुलाकात करके उनका बयान दर्ज किया
हाइकोर्ट में वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि सीबीआइ की ओर से शुक्रवार को जानकारी दी गयी इसमें बताया गया है कि यशी सिंह के परिजन से मुलाकात करके उनका बयान दर्ज किया गया है. इसमें कुछ क्लू मिले हैं, इसके आधार पर आगे का अनुसंधान किया गया है. जो गोपनीय है. वह 10 जनवरी तक केस का प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे. जिसको स्वीकार कर लिया गया है. सीबीआइ की अब तक की जांच जिला पुलिस व सीआइडी के अनुसंधान के आसपास ही चल रही है. उसके द्वारा कोई भी एडिशन इनपुट अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है