पहले ही जिला जज के न्यायालय से मिल चुकी थी अग्रिम जमानत
मुजफ्फरपुर.
महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा को शूटर से गोली मरवाने की आरोपित रूपा शर्मा ने गुरुवार को विनय कुमार के कोर्ट में सरेंडर किया. जिला जज के कोर्ट से पूर्व में ही उसे अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. इस वजह से आत्मसमर्पण के बाद निचली अदालत से उसे नियमित जमानत मिल गयी.अब पुलिस रूपा शर्मा व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी. बेला थानेदार रंजना वर्मा ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. केस डायरी तैयार है और सभी साक्ष्यों को एकत्रित किए जा रहे हैं. रूपा शर्मा पर आरोप है कि उसने शूटर को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर पहले संस्कृति के पति तुषार वर्मा की हत्या कराने की कोशिश की. जब तुषार नहीं मिला तो उसकी जगह संस्कृति वर्मा को ही गोली मरवा दी. 25 जून को बेला फेज एक इलाके में मसाला फैक्ट्री के पास संस्कृति वर्मा को बाइक सवार तीन शूटर ने उसे तीन गोली मारी थी. इलाज के बाद वह सुरक्षित बच गयी. शूटर की पहचान सौरभ उर्फ बब्लू, कृष्णकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा के रूप में की गयी थी.शूटर के कबूलनामे से हुआ था खुलासा :
पुलिस ने मामले में मनियारी के छितरौली निवासी अभिनीत कुमार, पुरुषोत्तमपुर निवासी शिवशेख रंजन, सदर थाना के रामदयालु भिखनपुर निवासी तुषार कुमार और वैशाली जिले के सराय थाना के पौरा तिवारी टोला निवासी कृष्णकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था. शूटर कृष्णकांत व अभिनीत के स्वीकारोक्ति बयान से खुलासा हुआ था कि किस तरह शूटर को सुपारी दी गई. संस्कृति से पहले उसके पति तुषार वर्मा को मारने की प्लानिंग बनी और जब तुषार नहीं मिला तो संस्कृति को गोली मारी गयी. अब तक पुलिस इस कांड में फरार चल रहे चिह्नित शूटर रौशन और सौरभ उर्फ बबलू व चंदन को गिरफ्तार नहीं कर पायी है.जेल में बंद तुषार वर्मा की जमानत पर अब 23सितम्बर को सुनवाई.
मुजफ्फरपुर
. बेला गोली कांड में जेल में बंद में तुषार वर्मा की नियमित जमानत आवेदन पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई .सुनवाई के लिए 23सितम्बर को अगली तिथि निर्धारित की गयी है . निचली अदालत सेआवेदन खारिज होने के बाद तुषार वर्मा की ओर से नियमित जमानत आवेदन 6 सितम्बर को जिला जज की अदालत में दाखिल कराया गया था .डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है