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दुर्घटना रोकने के लिए एनएच 28 सीआरपीएफ कैंपस के पास डिवाइडर का होगा निर्माण

- मुख्य सड़क से जुड़ाव, फ्लाइओवर के पास रंबल स्ट्रिप्स लगाने का निर्देश

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई. सड़क दुर्घटना को रोकने की दिशा में अहम निर्णय लिये गये. इसमें एनएच 28 सीआरपीएफ कैंप के पास अधिक दुर्घटना के मामले सामने आये हैं. इसको लेकर कैंपस के डिवाइडर की आवश्यकता बताते हुए संबंधित एजेंसी को कार्रवाई के निर्देश दिये गये. पटना रोड में फकुली थाना के पास हाइमास्ट लाइट लगाने को कहा गया. दुर्घटना के कारण एनएच 57 बखरी व सुधा डेयरी मोड़ के पास फ्लाइओवर के निर्माण की बात कही गयी. रेवा रोड करजा थाना के पूरब चार किमी अख्तियारपुर पुल के पास रंबल स्ट्रिप्स लगाने को कहा गया. बैठक में एनएच 722 व एनएच 28 में अनेक जगह दुर्घटना क्षेत्र होने की बात सामने आयी. इसमें संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है, लेकिन बैठक में उनकी अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है. इस पर डीटीओ को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित विभाग को अगली बैठक में ससमय उपस्थित होने को लेकर सूचित करें. रेवा रोड में अंबारा चौक के दुर्घटना रोकने को लेकर गोलंबर निर्माण कराया जाये. एसएच 74 में धनैया के पास ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया, इसमें केवल साइनेज लगाया गया. इस पर संबंधित एजेंसी आरसीडी के अभियंता को निर्देश दिया गया कि दुर्घटना से बचाव को लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अगली बैठक में प्रस्ताव उपलब्ध कराये. वहीं रामदयालु स्टेशन के पास दिशासूचक साइनेज नहीं होने से जाम की समस्या रहती है. इस पर वहां साइनेज लगाने का निर्देश एनएचएआइ, आरसीडी व परिवहन विभाग को दिया गया. ट्रैफिक डीएसपी व सभी थानाध्यक्ष को यातायात नियम के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करे ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे. खराब हो रही है एचएचडी डिवाइस ट्रैफिक डीएसपी ने एचएचडी डिवाइस खराब होने की बात कही, तो कहा गया कि वह विभाग से समन्वय कर मशीन रिप्लेस कराये. ट्रैफिक डीएसपी ने आगामी पर्व त्योहार को लेकर 100 ट्रैफिक ट्रॉली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस पर डीटीओ को ट्रॉली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. वहीं डीटीओ, एसडीओ पूर्वी, ट्रैफिक डीएसपी, सभी थानाध्यक्ष को संयुक्त रूप से एनएचएआइ के सर्विस लेन के अतिक्रमण को खाली कराने और नियमित रूप से हेलमेट व सीट बेल्ट की जांच के निर्देश दिये गये.

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