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नाबालिग से छेड़छाड़ मे दो को पांच साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ मे दो को पांच साल की सजा

-पॉक्सो कोर्ट -2 के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनायी सजा

मुजफ्फरपुर.

नाबालिग बच्ची के अपहरण व छेड़छाड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक निवासी मो शाहरूख एवं अफरोज को दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वहीं पीड़िता को बिहार राज्य प्रतिकर सहायता स्कीम के तहत दो लाख रुपया मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को फैसले की प्रति भेजने का आदेश दिया है. बीते शुक्रवार को आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. दोनों पर 25 जुलाई, 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी .यह था मामला : नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक की रहने वाली 9 वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ उसके पड़ोस के रहने वाले दो लड़के ने मिलकर अपहरण कर ले जाकर जान मारने की धमकी देते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी.

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