28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अदालती आदेश की अवमानना मामले में बुरी फंसी दो महिला अधिकारी, पटना हाईकोर्ट ने कर दी बड़ी कार्रवाई

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा और कलेर के बाल कल्याण योजना पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट के आदेश की अवमानना के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दो महिला अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने अरवल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा और कलेर बाल कल्याण योजना पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 21 जून तक का समय दिया गया है. न्यायाधीश पीबी बजंथरी की एकलपीठ ने शोभा कुमारी की ओर से कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

21 जून तक कोर्ट के आदेश का पालन का समय

हाई कोर्ट ने दोनों महिला अधिकारियों से कहा कि अगर 21 जून तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे.

क्या है मामला

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन के लिए पूरा रिकॉर्ड देख चयन करने का आदेश इन अधिकारियों को देते हुए कहा था कि आवेदिका का चयन नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें यह बताना होगा की चयन क्यों नहीं किया गया. इससे संबंधित आदेश भी जारी करने को कहा गया था. लेकिन कोई आदेश नहीं जारी किया गया.

21 जून को अगली सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है वह तथ्यों से परे हैं . कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जून तय किया है.

Also Read : बिहार में 10 हजार से ज्यादा ANM की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने नियमों पर ही होगी बहाली

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें