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तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश, जानें क्या कहा

पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गयी एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा व तलाक संबंधी मामलों को तीन महीने में निष्पादित कर दे.

पटना. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बहु और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को उनके तलाक के मामले में पटना हाइकोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है. हाइकोर्ट ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील को निष्पादित करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि भरण- पोषण की जो राशि उन्हें ज्यादा दी गयी है, उसे वह अपने पति तेज प्रताप यादव को वापस कर दें. जस्टिस पीबी बजन्थरी और जस्टिस अरूण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.

तीन महीने में तलाक मामले का करें निबटारा 

खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गयी एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा व तलाक संबंधी मामलों को तीन महीने में निष्पादित कर दे. हाइकोर्ट ने यह सारी सुनवाई बंद कमरे में इन कैमरा कार्यवाही के तहत की.

2018 में हुई थी शादी 

पूर्व की हुई सुनवाई में हाइ कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से यह बताने को कहा था कि दोनों पक्षों में सुलह की संभावना है या नहीं. तेजप्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरण पोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. पटना की निचली अदालत में तेजप्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला चल रहा है. दोनों की शादी मई, 2018 में धूमधाम से हुई थी. इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों में विवाद आरंभ हो गये थे. जिसके बाद कोर्ट में यह मामला पहुंचा था. ऐश्वर्य राय ने तेजप्रताप सहित लालू परिवर के सदस्यों पर कई आरोप लगाये थे.

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