बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा BPSC TRE के तीसरे पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. तीसरे चरण में 87,722 पदों पर बहाली की जानी थी. मार्च महीने में इसके लिए परीक्षा ली गई थी. लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था. अब दुबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था. लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उससे पहले ही TRE 3 पर स्टे लगा दिया है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने संदीप कुमार झा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है.
गेस्ट शिक्षकों को वेटेज देने के मामले में निर्णय लेने के लिए दिया गया एक माह का समय
प्लस टू स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. कोर्ट ने हर साल के आधार पर पांच अंक और पांच साल के आधार पर 25 अंक का वेटेज देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़े विभागों के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली शिक्षक बहाली में इन्हें हर साल के आधार पर पांच अंक का वेटेज मिलता है. अतिथि शिक्षक और पिछड़े व अत्यंत पिछड़े विभागों के शिक्षक दोनों ही शिक्षण का कार्य करते हैं. इसलिए अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए. हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को हर साल अनुभव के आधार पर पांच अंक देने के मामले पर राज्य सरकार को एक माह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
TRE 3 के लिए कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था
दरअसल, बीपीएससी ने राज्य में 85 हजार शिक्षकों के बहाली के लिए सात फरवरी, 2024 को विज्ञापन निकाला था.TRE 3 के लिए कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. मार्च में परीक्षा हुई जिसे पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था. बीपीएससी द्वारा जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जानी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस योजना पर विराम लग गया है. पटना हाईकोर्ट का यह आदेश उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.
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