बिहार सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर लगायी गयी पाबंदियों में कुछ छूटें दी हैं. 26 नवंबर को लगायी गयी इन पाबंदियों को संशोधित कर गृह विभाग ने रविवार को एक नया आदेश जारी किया. गृह विभाग के नये आदेश के अनुसार अब वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 100 से बढ़ा कर 150 कर दी गयी है. इनमें वैवाहिक स्थल पर आने वाले स्टाफ भी शामिल हैं.
वहीं, अब कार्यक्रम व समारोह के दौरान सड़कों पर बैंड-बाजा निकालने की भी अनुमति रहेगी, जबकि पूर्व के आदेश में इस पर रोक लगा दी गयी थी. केवल कार्यक्रम स्थल पर ही बैंड-बाजे की अनुमति थी. इसके अलावा 26 नवंबर को जारी आदेश यथावत रहेंगे.
बीते गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण जिलों में आवश्यक सेवा को छोड़ कर अन्य सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी ही कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. वहीं, पटना से जाने-आने वाली बसों में सीटों की कुल संख्या से 50 फीसदी ही यात्री बैठ सकेंगे. श्राद्ध कर्म में अधिकतम 25 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे. समारोह में थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइज की व्यवस्था करनी होगी. सार्वजनिक स्पर्श के स्थान को सैनिटाइज करना होगा.
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राज्य सरकार की ओर से जारी नयी गाइडलाइन तीन दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. इसके बाद फिर समीक्षा कर आगे का निर्णय होगा. केंद्र की नयी गाइडलाइन के सभी सामान्य नियम 31 दिसंबर तक राज्य में लागू हैं.
Posted by: Thakur Shaktilochan