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बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को पोक्सो मामले में हाइकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पढ़िए पूरा मामला 

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनके आवेदन को रद्द कर दिया था.

बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को गुरुवार को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिग लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त बनाये गये पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी . न्यायाधीश राजेश वर्मा की एकल पीठ ने वृषिण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता अजय ठाकुर और कौशल किशोर को सुनने के बाद यह आदेश दिया .

पूर्व मंत्री पर मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की ने नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाने तथा शोषण करने का आरोप लगाया है.इस मामले को लेकर उक्त लड़की द्वारा एक परिवाद पत्र मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में दायर किया गया . इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने श्री पटेल के खिलाफ संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

श्री पटेल ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था . इसी मामले को हाइकोर्ट में दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी.कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद पूर्व मंत्री को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी.

कोर्ट को अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि इसी मामले में पूर्व मंत्री श्री पटेल ने राज्य की आर्थिक अपराध इकाई को सूचना देकर यह कहा था कि एक महिला द्वारा साजिश के तहत 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए झूठा यौन शोषण के मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है. आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत करने के बाद उस महिला द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था.

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