Bihar: पटना. बिहार स्टेट बार काउंसिल के नये संशोधित नियमों के अनुसार अब किसी भी निचली अदालत में किसी भी केस की पैरवी सादे कागज पर नहीं हो सकेगी. इस संदर्भ में नये नियम बनने के बाद अब केस में पैरवी करने के लिए वहां के वकील संघ की ओर से बेचे गए पैरवी फार्म पर ही केस की पैरवी की जा सकेगी. बार काउंसिल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले वकील एवं वकील संघ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं. यही नहीं सामान्य वकालतनामा भी अब नहीं चलेगा. संघ की ओर से बेचे गए वकालतनामा पर ही कोई भी वकील किसी मुवक्किल के पक्ष में खड़ा हो सकता हैं.
नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए होगा बैठक का आयोजन
नये नियम को कैसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये, इस बात को लेकर प्रदेश के सभी वकील संघों के अध्यक्ष एवं महासचिव की एक साथ एक बैठक के आयोजित की जाएगी. यह बैठक आगामी 21 अप्रैल दिन रविवार को होगी. बैठक में और कई मुद्दों पर आपसी सहमति से लागू करने के बारे में गहन विचार विमर्श किया जायेगा.
नए नियमों के खिलाफ कई वकील संघ
देखा जाए तो प्रदेश के कई वकील संघ इन नए नियमों के खिलाफ हैं. उनका मानना है कि मुवक्किलों को न्याय सस्ते में मिलने की जगह और महंगी हो जाएगी. कोई भी वकील अपने पॉकेट से एक रुपया खर्च नहीं करेगा. ऐसे में पैरवी फॉर्म और वकालतनामा की खरीद मुवक्किल को हीं करनी होगी.
मौजूदा समय में जो काम फ्री में हो रहा था, अब उस काम पर खर्च करने होंगे पैसे
राज्य के आधे से ज्यादा निचली अदालतों में केस में पैरवी सादे कागज पर लिख कर हीं की जाती हैं. उसी प्रकार छपे वकालतनामे के द्वारा वकील केस में हाजिर होते हैं. लेकिन अब पैरवी फॉर्म और वकालतनामा की खरीद पर पैसे खर्च होंगे.