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Bihar Land Survey: जमीन सर्वे के लिए कागज मांगने पर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट, चार जख्मी

Bihar Land Survey राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न कर सकते हैं. इसके साथ ही खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है. इसकी छायाप्रति दे सकते हैं.

Bihar Land Survey बिहार में सर्वे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है. इसको लेकर कई प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं. सर्वे के लिए जरूरी कागजात को लेकर अब दो भाइयों में मारपीट के भी मामले सामने आने लगे हैं. ताजा मामला बिहरा के औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना क्षेत्र के पिपरौरा गांव में सर्वे के लिए जमीन का कागजात मांगने को लेकर दो सहोदर भाई आपस में भिड़ गये. इस दौरान दोनों भाईयों के बीच जमकर मारपीट हुई. मारपीट में एक महिला समेत चार लोग जख्मी हो गये.

घायलों में सुनील कुमार, सुशील कुमार, अमृत राज व अनिता देवी शामिल है. सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में कराया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुनील कुमार व सुशील कुमार की स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया. मामले की सूचना मदनपुर थाने की पुलिस को दी गयी है.

क्यों हो रहे झगड़ें…

दरअसल, राज्य में जमीन सर्वे के दौरान कई कागजातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी थी. इसमें वंशावली के बारे में भी कई प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही थीं. इसी कारण विवाद हो रहे हैं. जबकि इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष पहल कर दिशा निर्देश जारी किया है. विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें.

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प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है. विभाग के निर्देश के अनुसार जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे. उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही किस्तवार प्रक्रम यानी जमीन का नक्शा बनाने में अपनी जमीन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है.

अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है, तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी. राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है. राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न कर सकते हैं. इसके साथ ही खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है. इसकी छायाप्रति दे सकते हैं. इसके साथ ही जमीन की खरीद, बदलैन या दान के दस्तावेज की छायाप्रति देनी होगी.

यदि जमीन के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति भी देना होगा. बंदोबस्त भूमि, भू-दान प्रमाण पत्र या वासगीत पर्चा की छायाप्रति देनी होगी. इसके साथ ही जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा का प्रपत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा अपनी जमीन के बारे में विवरण भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करना चाहिए. विभाग ने इस संबंध में ऑनलाइन सुविधा भी दी है. भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं.

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