Bihar Land Survey: पटना. पटना जिले में विशेष सर्वेक्षण के तहत 1300 राजस्व गांवों में 12 सितंबर तक ग्राम सभाएं कर रैयतों को सर्वेक्षण संबंधी जानकारी दी जायेगी. अब तक 342 राजस्व गांवों में ग्राम सभाएं हो गयी हैं. असर्वेक्षित/टोपोलैंड 41 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य नहीं हो रहा है, जबकि नगर निकाय में आनेवाले 170 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण नहीं होना है.
बंदोबस्त पदाधिकारी के सामने दर्ज करें आपत्ति
जमीन सर्वे के बाद अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख व मानचित्र (प्रपत्र-20) तैयार होने पर लोगों के लिए ऑनलाइन व ऑफ लाइन उपलब्ध रहेंगे. तैयार होनेवाले अभिलेख व मानचित्र में अंकित तथ्यों से रैयतों के असहमत होने पर वे प्रपत्र-21 में अपनी आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के समय दायर कर सकते हैं. जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) ने बताया कि जिले में सभी 23 अंचलों में शिविर कार्यालय बनाये गये हैं.
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं आपत्ति
जमीन सर्वे को लेकर लोग अधिकारियों को सहयोग करें. रैयतों को जमीन की मेड़ को ठीक बना कर उसका सीमांकन कराने के लिए कहा है. रैयत जमीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को यथासंभव प्रपत्र-2 में भर कर शिविर में या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. प्रपत्र 3(1) में वंशावली भर कर कागजात के साथ जमा करना है. ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जमा होगा.
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खानापुरी के समय जमीन पर रहें रैयत
किस्तवार व खानापुरी के समय सरजमीन पर रहने का प्रयास होना चाहिए. जमीन की भौतिक स्थिति का निरीक्षण कर चौहद्दीदारों की जानकारी रखनी है. सुनवाई के समय शिविर कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखना है. प्रारूप अधिकार अभिलेख व मानचित्र को ठीक से देखना है. जरूरत पड़ने पर प्रपत्र-14 में शिकायत पत्र जमा कर सकते हैं.