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Bihar Land Survey: खतियान नहीं मिल रहा तो न हों परेशान, करें ये काम मोबाइल पर ही आ जाएगा दस्तावेज

Bihar Land Survey: भूमि से संबंधित खतियान प्राप्त करने के लिए लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए लोग राजस्व विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर भी प्राप्त कर सकते हैं.

Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसानों ने लगातार अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायत की है. किसानों का कहना है कि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक खतियान समेत भूमि के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. कई दस्तावेजों में त्रुटियां हैं. साथ ही भूमि संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग अपनी जमीन का लगान ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं. जमीन के कागजात और खतियान को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है. जिनके पास खतियान से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं, वे कागजात के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने लोगों को खतियान और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान की हैं.

किस वेबसाइट पर मिलेगा ऑनलाइन खतियान

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के भू अभिलेख पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in पर पब्लिक लॉगिन के माध्यम से भी खतियान ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है. सबसे पहले biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना है. उसके बाद bhuabhilekh.bihar.gov.in पोर्टल पर जाना है. फिर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर अपना प्रोफाइल बनाना है.

खतियान के लिए कैसे करें आवेदन

पब्लिक लॉगइन पर यूजर आईडी के तौर पर अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा. मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदक को प्रति पेज 10 रुपए फीस के तौर पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इसके बाद नियमानुसार डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. जिसे आवेदक अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सकता है.

ऑफलाइन कैसे मिलेगा खतियान

लोगों की समस्याओं को देखते हुए कई जिलों के समाहरणालय में खतियान की प्रतिलिपि के लिए आवेदन की विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए जिला राजस्व अभिलेखागार कार्यालय की ओर से समाहरणालय परिसर में विशेष कैंप खोला गया है. यहां आवेदक अपना खतियान प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू स्टांप के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. तैयार खतियान की प्रतिलिपि के हर पन्ने पर रेवेन्यू स्टांप आवेदक को देना होता है. इसके बाद ही अभिलेख की प्रतिलिपि तैयार कर आवेदक को दी जाती है. इस कैंप में आवेदक द्वारा रेवेन्यू स्टांप जमा करने के बाद तैयार अभिलेख उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

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